रांची, 14 अगस्त (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को शराब घोटाले के आरोपी एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद इसमें कोई तथ्य नहीं पाया और उसे खारिज कर दिया।
चौबे ने याचिका में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।
याचिका में दावा किया गया था कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी विचारणीय नहीं है और उसे खारिज किया जाना चाहिए।
एसीबी ने शराब घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए चौबे को 20 मई को तलब किया था और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनके खिलाफ लगे आरोपों के मद्देनजर राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है।
चौबे पर 38 करोड़ रुपये की शराब बिक्री से जुड़े घोटाले में शामिल होने का आरोप है।
उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को इस आधार पर उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी कि एसीबी ने किसी आरोपी की गिरफ्तारी से पहले उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया।
भाषा सुभाष माधव
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