कोलकाता, 19 अगस्त (भाषा) कोलकाता की एक अदालत ने करोड़ों रुपये के शारदा पोंजी घोटाले के आरोपी सुदीप्तो सेन और सह-आरोपी देबजानी मुखर्जी को उनके खिलाफ लंबित कई मामलों में से तीन में मंगलवार को बरी कर दिया।
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत आरोप लगाए गए थे।
कोलकाता के बिचार भवन स्थित 11वीं न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने शारदा समूह के अध्यक्ष सेन और उसकी कथित सहयोगी मुखर्जी को तीनों मामलों में मुकदमे के बाद बरी कर दिया है। इन तीनों मामलों में अभियोजन पक्ष ने करीब 15 गवाह पेश किए थे।
दोनों आरोपियों की पैरवी करने वाले वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष निचली अदालत के समक्ष मामला साबित नहीं कर सका, जिसके कारण उन्हें बरी किया गया है।
कथित पोंजी घोटाला सामने आने के बाद सेन और मुखर्जी को 23 अप्रैल, 2013 को जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग से गिरफ्तार किया गया था।
दोनों के खिलाफ कई अन्य मामले लंबित हैं, इसलिए वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
भाषा प्रीति दिलीप
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