हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। किसान आंदोलन के दौरान की गई उनकी एक टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में हाई कोर्ट ने कंगना की याचिका खारिज कर दी है।
कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के समय एक बुजुर्ग महिला को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एक महिला को पैसे देकर आंदोलन में लाया गया था। बाद में सामने आया कि वह महिला पंजाब की रहने वाली महिंदर कौर हैं।
इस मामले में पीड़ित महिला महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। कंगना ने इस शिकायत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी। लेकिन अब अदालत ने इस शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया है. याचिका खारिज होने के बाद कंगना के खिलाफ 2021 से रुका हुआ मुकदमा फिर से शुरू हो जाएगा।
यह भी पढ़ें: बैंसला की चेतावनी के बाद बढ़ी बेचैनी, क्या गुर्जर आंदोलन से हिलेगी सियासी जमीन?
सोशल मीडिया पर शेयर किया था पोस्ट
बता दें कि यह मामला किसान आंदोलन के समय का है। कंगना ने एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर साझा करते हुए आरोप लगाए थे कि इन महिलाओं को पैसे देकर आंदोलन में लाया गया था। इसके खिलाफ बठिंडा की रहने वाली महिंदर कौर ने 2021 में कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
क्या है पूरा मामला जानिए
यह मामला साल 2021 का है, जब देशभर में किसान आंदोलन अपने चरम पर था। उस दौरान कंगना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने पंजाब के बहादुरगढ़ जंडिया गांव की रहने वाली बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर पर आरोप लगाया था कि वह 100-100 रुपए लेकर धरने में शामिल होती हैं। कंगना की इस पोस्ट को लेकर समाज में भारी रोष देखने को मिला था। महिंदर कौर ने 4 जनवरी 2021 को बठिंडा की अदालत में मानहानि का केस दर्ज कराया था। बाद में कंगना ने विवादित पोस्ट को डिलीट कर दिया था। कंगना ने सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने सिर्फ एक वकील की पोस्ट को रीपोस्ट किया था, लेकिन अदालत ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया।
यह भी पढ़ें: धनखड़ के बाद कौन? उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी; 9 सितंबर को होगी वोटिंग